मप्र सरकार खरीफ में प्याज की खेती पर दे रही है 40 प्रतिषत सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ
भोपाल। अधिकतर खाने-पीने की चीजों में प्याज का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि प्याज की डिमांड सालभर बनी रहती है। इसी मांग को पूरी करने के लिए खरीफ सीजन में भी प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वहीं सरकार भी खरीफ सीजन में प्याज की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है।
दरअसल, प्याज उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए एक योजना लेकर आई है। जिसके तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना को खरीफ प्याज योजना का नाम दिया गया है।
क्या है खरीफ प्याज योजना का उद्देश्य?
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। योजना के तहत खरीफ सीजन में हाइब्रिड (संकर) प्याज की खेती करने वाले किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश के 25 जिलों में लागू है। जिसके अंतगज़्त सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को खर्च का 40 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। यह योजना प्रदेश के उन किसानों के लिए है जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम जमीन है।
25 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के 25 जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्रदेश के राजगढ़, रायसेन, हरदा, बैतुल, शाजापुर, गुना, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, अशोकनगर, खरगोन, उज्जैन, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, आगर मालवा, मंदसौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, डिंडोरी, दमोह जिले के किसान उठा सकते हैं।
40 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 50 हजार रूपये का अनुदान
इस योजना के तहत हाइब्रिड प्याज की खेती पर 40 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 50 हजार रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं आवेदक को 20 हजार रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाता है।
कैसे मिलेगा लाभ और जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, खसरा नंबर/बी-1 की प्रति और जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
लाभ लेने के लिए कैसे और कहां करें आवेदन
किसानों को खरीफ सीजन में हाइब्रिड प्याज की खेती के लिए यह अनुदान दिया जाता है। इसके लिए 7 जून 2021 से आवेदन शुरू हो गए है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये किया जा सकता है।