10 कृषि यंत्रों पर मप्र सरकार दे रही 50% तक अनुदान, जानिए कैसे मिलेगा लाभ 

10 कृषि यंत्रों पर मप्र सरकार दे रही 50% तक अनुदान, जानिए कैसे मिलेगा लाभ 

भोपाल, मप्र सरकार द्वारा किसानों को सस्ते में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेती में काम आने वाले टॉप 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। किसान लक्ष्य के अनुसार इस योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

10 कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से खेती के लिए उपयोगी टॉप 10 कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं, जिन कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं
पावर टिलर- 8 बीएचपी से अधिक
पावर वीडर 
पावर स्प्रेयर
बूम स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित)
क्लीनर-कम-ग्रेडर
सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
ग्राउंडनट प्लांटर
रेज्ड बेड प्लांटर
रिजफरो प्लांटर
मल्टीक्रॉप प्लांटर

कितनी मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हें कृषि यंत्र की लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। आप ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी ले सकते हैं। इस सब्सिडी कैलकुलेटर से आप यह जान पाएंगे कि किस यंत्र पर आपको लागत मूल्य के अनुसार कितनी सब्सिडी विभाग से मिल सकती है।

कितनी जमा करनी होगी धरोहर राशि
अक्सर देखने में आता है कि कई किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन तो कर देते हैं लेकिन लिस्ट में नाम आने के बाद भी कृषि यंत्र की खरीद नहीं करते हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इससे यह होगा कि जिस किसानों को वास्तविकता में कृषि यंत्र की आवश्यकता होगी, वहीं इसमें आवेदन कर सकेगा। विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया है, किस यंत्र पर कितनी धरोहर राशि किसानों को जमा करानी होगी, इसका विवरण इस प्रकार से है

क्र. सं.        कृषि यंत्र का नाम                               धरोहर राशि
1.              पावर टिलर- 8 बीएचपी से अधिक          5000 रुपए
2.              पावर वीडर                                        2000 रुपए
3.              पावर स्प्रेयर                                       2000 रुपए
4.              ब्रूम स्प्रेयर (ट्रैक्टर चालित)                   2000 रुपए
5.              क्लीनर-कम-ग्रेडर                               5000 रुपए
6.              सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, 
                 जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल     2000 रुपए
7.              ग्राउंडनट प्लांटर                                 2000 रुपए
8.              रेज्ड बेड प्लांटर                                  2000 रुपए
9.             रिजफराप्लांटर                                    2000 रुपए 
10.           मल्टीक्रॉप प्लांटर                                 2000 रुपए

धरोहर राशि का बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को उपरोक्त निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) उन्हें अपने जिल के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए किसान पोर्टल पर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।

आवश्यक दस्तोवज
मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
आवेदन करने वाले किसान का पहचान-पत्र
किसान का निवास प्रमाण-पत्र
बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
किसान की जमीन के कागजात जिसमें जमाबंदी की नकल
बी-1 की कॉपी
किसान का आय प्रमाण-पत्र
बिजली बिल या पानी का बिल
किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
स्वघोषणा पत्र जिसमें अन्य किसी सरकारी योजना में कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लेने की घोषणा की गई हो।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए कैसे करें आवेदन
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत उपरोक्त कृषि यंत्रों के लिए किसान 17 जुलाई दोपहर 12 बजे से लेकर 27 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index  पर आवेदन कर सकते हैं। किसान प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 जुलाई 2023 को निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 3 बजे प्रदर्शित की जाएगी जिसमें कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए चयनित किए गए किसान अपना नाम देख सकेंगे।

इन बात का रखें ध्यान
किसान स्वयं के बैंक खाते से निर्धारित की गई धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनाकर इसकी स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करे।
पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
जो किसान पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू है।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक-

अनुदान योजना के लिए आवेदन लिंक-  https://farmer.mpdage.org/Home/Index  

जिलेवार कृषि यंत्री सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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