सरपंचों का बढ़ेगा अधिकार, करा सकेंगे 25 लाख तक के काम, जानिए और क्या मिलेगा
अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेंगे
भोपाल। मप्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सरपंच अब 15 लाख की जगह 25 लाख तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे।
पंचायत मंत्री ने दी जानकारी
प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बदले जाएंगे। इसके लिए अब 3 चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेंगे।
पहले चरण में पंचायत भवन बनाने 1400 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की योजना है, जिसमें पहले चरण में 1400 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
25 लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अब सरपंचों को
मंत्री पटेल ने मनरेगा योजना में बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रम सामग्री का अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा, जो पहले जिला स्तर पर किया जाता था। इसके साथ ही, 25 लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अब सरपंचों को दी जाएगी, जबकि तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है।
सरपंच लिखेंगे रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर
रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दिया गया है, जबकि सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।