50% की सब्सिडी में खरीदें प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर, जानें पूरी प्रक्रिया

50% की सब्सिडी में खरीदें प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर, जानें पूरी प्रक्रिया

भोपाल, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई स्कीम है। सरकार के मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि लाना है| और यह वृद्धि तभी होगी जब किसान के लिए सरकार सभी उपकरणों पर छूट प्रदान करेगी और साथ ही साथ उनके लिए नई नई योजनाएं चलाएगी| इस योजना को वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था। सभी राज्यों के कृषक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। योजना के माध्यम से कृषक नया ट्रैक्टर  20% से 50% की सब्सिडी के साथ खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर  इस योजना के अंतर्गत खरीदा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है

पूरे देश के किसानों के लिए है योजना
अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।

योजना का लाभ
1. कृषक अपनी पसंद से किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है।
2. आधी कीमत में नया ट्रैक्टर  खरीदा जा सकता है।
4. सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी दी जाती है।
5. योजना का लाभ देश के हर राज्य का किसान उठा सकता है।
6. सभी राज्यों के किसानों के ऑनलाइन आवेदन हेतु अलग-अलग वेबसाइट तैयार की गई हैं।
7. लाभार्थियों को इस स्कीम का रुपया डीबीटी द्वारा बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है।
8. महिला किसानों को प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
1. सिर्फ गरीब और सीमांत कृषक ही प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर  खरीदने के पात्र होगा।
3. अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से जुड़ा खेतिहर इस Tractor Yojana के पात्र नहीं होगा।
4. आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
5. आवेदन करने वाले कृषक के पास अपने नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
6. प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना  से जुड़ने वाले व्यक्ति ने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर न खरीदा हो।

योजना लाभ लेने जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
जमीन के दस्तावेज- जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर
पहचान प्रमाणपत्र
मोबाइल नंबर
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
अवेदन प्रक्रिया
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है नीचे आपको दोनों प्रकार से आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑफ लाइन करने के लिए किसान को सबसे पहले कृषि विभाग या फिर अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाना होगा। यहां जाने के बाद प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर आदि को भरें। मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म संलग्न कर दे और इसे जन सेवा केंद्र में ही जमा कर दें।