संपूर्ण जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश
सीहोर, कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की में प्रदत्त शक्तियों का प्रयाेग करते यह आदेश जारी किया है कि संपूर्ण जिले की सीमा अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतो में आग लगा दी जाती है,जिसे नरवाई जलाना कहते हैं। यह चलन कई बार लोग परिशांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभव डालता है। साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है, उससे किसी आपदा की स्थिति की आशंका बनी रहती है।
नरवाई में आग लगाने के कारण आसपास के खेत जिनमें गेहूँ की फसल खडी हुई है, उसमें तथा निकट के आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति को नुकसान होने की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है तथा वर्तमान में भी होने की संभावना है।