ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर सरकार दे रही है 55 प्रतिशत अनुदान, करें आवेदन

ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर सरकार दे रही है 55 प्रतिशत अनुदान, करें आवेदन

भोपाल, सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसान ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल कर किसान कम पानी का उपयोग कर फसलों को अधिक पानी दे सकते हैं। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत समय-समय पर राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से आवेदन आमंत्रित कर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है । अभी मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं । इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

जानिए कितना मिलेगा अनुदान 

राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत श्रेणी के समस्त वर्ग के किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है वहीँ राज्य के अन्य किसान वर्ग को लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

26 दिसंबर 2021 तक अनुदान हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश राज्य के किसान वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( माइक्रो  इरीगेशन ) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (ड्रिप और स्प्रिंकलर) के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं । इच्छुक किसान 14 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 26 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 27 दिसंबर 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 12 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी । जिसके बाद चयनित किसान योजना का लाभ ले सकते हैं ।

आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
3. जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
4. बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल
5. OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर करें आवेदन
मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं । किसान मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।