पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% फीसदी सब्सिडी पर खरीदें ट्रैक्टर, जानें पूरी प्रक्रिया
भोपाल। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए मोदी सरकार की पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की मदद ले सकते हैं। इसमें किसान आधी कीमत पर खेती के लिए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। दरअसल इस योजना में केंद्र सरकार नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 फीसदी तक सब्सिडी देती है। जिसके लिए किसानों को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
कैसे मिलेगा लाभ
सरकार सिर्फ एक ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी देती है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास किसान आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि सरकार उन्हीं किसानों को सब्सिडी देती जो 1 ट्रैक्टर खरीदते हैं। यानी 1 ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी।
किसे मिलेगी सब्सिडी
महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को सबसे पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है। हालांकि, सामान्य श्रेणी में आने वाले किसानों को राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है।
अनिवार्य दस्तावेज
पीएम किसान योजना में होने वाले फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना में कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में इन दस्तावेजों के बगैर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते हैं। या आपने इस योजना के तहत यह दस्तावेज नहीं दिया है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक सकता है। सरकार ने इस योजना के तहत राशन कार्ड व घोषणा पत्र को अनिवार्य किया है। यानी अब आवेदन करने पर आपको राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, खतौनी, बैंक विवरण, घोषणा पत्र व अन्य जरुरी दस्तावेज देने होंगे।