सरंक्षित खेती योजना के तहत 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार्

सरंक्षित खेती योजना के तहत 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार्

भोपाल। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है।  इन परिस्थितयों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फलों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है।

संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। इन घटकों के तहत अलग-अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के किसान सब्सिडी पर खेती के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

किसानों को योजना के तहत मिलने वाला लाभ

मध्य प्रदेश के किसान संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान इन सभी में से किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह इस प्रकार है :-

शेड नेट हॉउस/ट्यूब्लर स्ट्रक्चर

उच्च कोटि की सब्जियों की खेती: पाली हॉउस / शेडनेट हॉउस

प्लास्टिक मल्चिंग

ग्रीन हॉउस ढांचा (ट्यूब्लर स्ट्रक्चर): 2080 से 4000 वर्गमीटर तक
क्राईसंथेमम, गुलाब और लिली की खेती: पाली हाउस / शेडनेट हॉउस

राज्य में सभी वर्ग के किसानों को सरंक्षित खेती योजना के तहत पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती आदि घटकों पर लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।

किसान कब कर सकते हैं आवेदन ?

ऊपर दिये गये सभी प्रकार के घटकों के लिए आवेदन 22 जून 2021 से शुरू हो किये जा रहे हैं। इसके किसान 22 जून के दिन में 11:00 बजे से आनलाइन आवेदन कर सकते है। वहीँ कुछ जिलों (कटनी, बालाघाट एवं शिवपुरी) जिलों के किसान 21 जून के दिन शेडनेट हाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दर्शाए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा।

13 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन 

मध्य प्रदेश में संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन मांगे गये हैं। योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन कर सकते हैं। यह जिले इस प्रकार है :- खरगौन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, देवास, बलाघाट, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अनुपपुर, कटनी 7

आवेदन के लिए जरूरी बातें-

विभाग द्वारा कुछ नियम बनाएं हैं, जो इस प्रकार है :-

1. कृषक व्यस्क एवं भूस्वामी होना आवश्यक है।
2. कृषक के पास निश्चित सिंचाई एवं साधन उपलब्ध होना चाहिए।
3. कृषक के नाम का प्रस्ताव / अनुमोदन ग्राम सभा / जनपद / जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त किया जावेगा।
4. कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी। बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. योजना के तहत एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा।

आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज

राज्य के 12 जिलों के किसान 22 जून 2021 को दिन में 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए।
-आधार कार्ड, फोटो, खसरा नम्बर बी1/बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति
जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर)

कहाँ करें आवेदन

आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं। योजनाओं के विषय में पूरी जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की बेबसाइट देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर किसान पंजीयन कर सकते हैं।