सब्सिडी पर आम की खेती के लिए आवेदन करें

सब्सिडी पर आम की खेती के लिए आवेदन करें

भोपाल। बागवानी फसलें किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायक होंगी और किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ाने के लिए मप्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फलदार वृक्षों, फलों की खेती, सब्जी फसलें आदि पर सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फल क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं।

फल क्षेत्र विस्तार (राज्य) योजना
राज्य में बागवानी के विस्तार के लिए सरकार ने आम की फसल के लिए प्रोत्साहन दे रही है। यह योजना आम की तोतापरी किस्म को बढ़ाबा देने के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को तोतापरी किस्म की उच्च घनत्व पर बागवानी पर अनुदान दिया जायेगा।

प्रदेश के तीन जिलों के लिए है योजना
यह योजना मध्य प्रदेश के 3 जिलों के किसानों से आनलाइन आवेदन माँगा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए राज्य उधानकी विभाग ने लक्ष्य जारी किए है। इस बार आम की बागवानी के लिए 148 एकड़ के लिए 63.94 लाख रूपये का लक्ष्य रखा है। जिले के अनुसार सामान्य, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

1. होशंगाबाद- जिले में आम की बागवानी के लिए लिए कुल 59 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 25.49 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 39 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 एकड़ का लक्ष्य रखा है।

2. हरदा- जिले में आम की बागवानी के लिए कुल 35 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 15.12 लाख रूपये की सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वगज़् के लिए 20 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

3. बैतूल- जिले में आम की खेती के लिए 54 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 23.33 लाख रूपये का सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 35 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 4 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

वॉक इन टनल विथ सीडलिंग ट्रे योजना, 7 जिलों के किसान करें आवेदन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में  श्चह्म्शद्वशह्लद्बशठ्ठ शद्घ श्चद्यह्वद्द ह्ल4श्चद्ग ह्यद्गद्गस्रद्बठ्ठद्द श्चह्म्शस्रह्वष्ह्लद्बशठ्ठ ड्डह्ल द्घड्डह्म्द्वद्गह्म्ह्य द्घद्बद्गद्यस्र के लिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से आवेदन मांगे गये हैं। राज्य के धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, बड़वानी, देवास तथा दमोह जिला के किसान आनलाइन आवेदन मांगे गये हैं।

किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
वॉक इन टनल कि स्थापना पर इकाई लगत का 50 प्रतिशत सब्सिडी हितग्राही को दी जाएगी। वॉक इन टनल की स्थापना हेतु 500 वर्गज़् मीटर क्षेत्र के लिए इकाई लागत 3 लाख रुपये रखी गई है। इस पर 50 प्रतिशत यानि 1.50 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा प्लग टाइप सीडिंग के उत्पादन हेतु 1000 सीडलिंग ट्रे के लिए इकाई लागत 50,000 रुपया रखा गया है। इस पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जायेगा जो अधिकतम 12,500 रुपया होगा। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 1.625 लाख रूपये की सब्सिडी रखा गया है।

23 जून से आवेदन शुरू
राज्य में दो योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गये हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए किसान 23/06/2021 को दिन में 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लक्ष्य पूरा होने तक लिए जाएंगे। योजना के अनुसार जो लक्ष्य दिया गया है उससे 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य स्वीकार किया जायेगा। आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के जरूरी दस्तावेज- आधार कार्ड, फोटो खसरा नम्बर बी1, बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर)
कहां करें आवेदन
आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं। योजनाओं के विषय में पूरी जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की बेबसाइट देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर किसान पंजीयन कर सकते हैं।