तारबंदी के लिए मप्र सरकार दे रही है सब्सिडी, जानिए कैसे मिलगा लाभ
भोपाल, फसल को जंगली जानवरों और पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारो तरफ तारबंदी की जाती है, जिसमें काफी खर्चा आता है। बहुत सारे किसान ये काम नहीं कर पाते है और हर साल नुकसान उठाते हैं । अब इस समस्या से निपटने के लिए मप्र सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित ज़िलों के विकास खंडों में चैनलिंक फैसिंग पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जिसके लिए 13 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुका है।
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20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इन ज़िलों के किसान मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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जानिए कहां के किसानों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2021-22 के तहत राज्य के उज्जैन ज़िले के महिदपुर, शाजापुर ज़िले के शुजालपुर, सिहोर ज़िले के नरसूल्लागंज, होशंगाबाद ज़िले के होशंगाबाद, मंडला ज़िले के नारायणगंज, ग्वालियर ज़िले के मुरार, बालाघाट के परसवाडा, दतिया ज़िले के सेवढा, शिवपुरी के करेरा, बड़वानी के पाटी, सतना ज़िले के रामपुर बघेलान, छतरपुर ज़िले के राजनगर, उमरिया ज़िले के पाली, रीवा ज़िले के रीवा, दमोह ज़िले के पथरिया, पन्ना ज़िले के अजयगढ़, मुरैना ज़िले के पोरसा, झाबुआ ज़िले के झाबुआ, जबलपुर ज़िले के कुंडम एवं भोपाल ज़िले के बैरसिया विकासखंड के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
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आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसके अलावा योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।
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किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।