सिंचाई यंत्रों पर सरकार दे रही सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

सिंचाई यंत्रों पर सरकार दे रही सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

भोपाल। प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि में उत्पदान एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अनुदान देकर प्रोत्साहन भी दे रही है। जिससे सभी किसान इनका उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें।

किसानों को सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प सेट) पर अनुदान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयन हो जाने पर किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन एवं बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

इन यंत्र पर मिलेगी सब्सिडी

स्प्रिंकलर सेट,
पाइप लाइन सेट
विधुत पम्प सेट

किसान इन योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन

बुंदेलखंड विशेष पैकेज योजना-दलहन के अंतर्गत 6 जिलों (सागर, दमोह ,पन्ना छतरपुर, टीकमगढ़ ,निवाड़ी) में सिंचाई उपकरण (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, विद्युत पम्प सेट) के तहत आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑइल पाम) के अंतर्गत सभी जिलों में  (पाइपलाइन सेट , स्प्रिंकलर सेट , विद्युत पम्प सेट) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के अंतर्गत 8 जिलों (कटनी , मंडला , डिंडोरी , दमोह , पन्ना , रीवा , सीधी , अनूपपुर) में (पाइपलाइन सेट , विद्युत पम्प सेट) के लिए  किसान आवेदन कर सकते हैं।

सिंचाई उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक, समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक, समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं। इसके अतिरिक्त किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी भी देख सकते हैं।

4 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के तहत दिनांक 22 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 04 जुलाई 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 05 जुलाई 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित किसान दिए गए सिंचाई उपकरण अनुदान पर ले सकते हैं।

आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज

1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
3. जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु 
4. बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतगज़्त भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इसके  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर व्यवस्था लागू होगी।