प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु सरकार देगी 50 प्रतिशत तक का अनुदान, करें आवेदन
भोपाल, अधिक से अधिक किसानों को आलू प्याज जैसे नश्वर उत्पाद के भंडारण की सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को भंडार गृह बनवाने पर सब्सिडी देती है। अभी मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा 50 मीट्रिक तन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के सभी जिलों के किसानों के लिए नश्वर उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान
मध्यप्रदेश राज्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रूपये की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रूपये तक का अनुदान दिया जाता है।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी
राज्य में अभी सभी जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। एक पोर्टल पर जारी किया गया है तो दूसरा लक्ष्य अतरिक्त प्रदाय किए गए है। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल 351 का लक्ष्य जारी किया गया है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 267 का लक्ष्य जारी किया गया है।
पोर्टल पर अपलोड किये गये लक्ष्य
अनुसूचित जाति के लिए 188 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 266। अतरिक्त प्रदाय लक्ष्य :- अनुसूचित जाति के लिए 163 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए।
23 सितम्बर से कर सकते हैं आवेदन
राज्य के किसान से सभी आवेदन ऑनलाइन ही आमंत्रित किये जाते हैं ऐसे में जो भी इच्छुक किसान प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह 23 सितम्बर 2021 के दिन सुबह 11:00 बजे से आवेदन कर सकते है। यह आवेदन जिले के दिये हुए लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। आवेदन लक्ष्य से 10% अधिक तक आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दिशा-निर्देश
हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता।
प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा।
कहाँ करें आवेदन
अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं।