50% तक सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रही है मप्र सरकार, जानिए कैसे मिलेगा लाभ और लास्ट डेट

50% तक सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रही है मप्र सरकार, जानिए कैसे मिलेगा लाभ और लास्ट डेट

भोपाल, कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन खेती-किसानी में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन कर किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। 

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12 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने पावर वीडर, लेज़र लेंड लेवलर एवं विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) के जिलेवार लक्ष्य जारी किये हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राज्य के सभी वर्गों के किसान इन कृषि यंत्रों के लिए 12 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 13 फरवरी 2023 निकाली जाएगी। 

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किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। 

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ऑनलाइन आवेदन करना होगा
किसानों को कृषि यंत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से निम्नानुसार धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

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धरोहर राशि

अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए किसानों को इतनी धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा :- लेज़र लेंड लेवलर – 10,000 रुपए पावर वीडर – 5,000 रुपए विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड)- 5,000 रुपए 

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इन किसानों को नहीं करना होगा पंजीयन
इस वर्ष जिन भी किसानों ने पूर्व में कृषि यन्त्र पावर वीडर एवं विनोविंग फेन ( ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड ) हेतु पंजीयन किये थे परन्तु उनका चयन लॉटरी में नहीं हुआ। उन सभी कृषकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।  

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आवेदन कहाँ करें?  
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं।

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