किसानों को नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की धोखाधड़ी को रोकने लागू नियम और अधिनियम

किसानों को नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की धोखाधड़ी को रोकने लागू नियम और अधिनियम

नई दिल्ली, नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, कीटनाशक अधिनियम, 1964, कीटनाशक नियम, 1971, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 आदि में विभिन्न प्रावधान उपलब्ध हैं।

संबंधित राज्य कृषि विभाग अपने-अपने राज्यों में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करता है। यदि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के किसी भी नमूने में नकली/या कमी पाई जाती है तो अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। 2023-24 के दौरान बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के संबंध में निरीक्षक द्वारा लिए गए और खराब नमूनों (देश भर में) का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान 133,588 बीज नमूने लिए गए, जिनमें से 3,630 नमूने खराब पाए गए।
वर्ष 2023-24 के दौरान 1,81,153 उर्वरक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 8,988 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
80,789 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 2,222 नमूने नकली पाए गए।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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