रतलाम में सख्ती, खेतों में नरवाई जलाई तो भरोगे जुर्माना

रतलाम में सख्ती, खेतों में नरवाई जलाई तो भरोगे जुर्माना

amit nigam
रतलाम, जिले के खेतों में फसल काटने के बाद नरवाई जलाने पर अब जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के कारण फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवाई को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके नरवाई जलाई जाती है तो 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नरवाई जलाने पर अब दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान को 2500 रुपए, दो एकड़ से ज्यादा व पांच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले को पांच हजार और पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले को पंद्रह हजार तक का जुर्माना लगेगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला जाएगा।

आम समस्या: फसल काटने के बाद बची फसल या नरवाई को जलाना आम समस्या है। अधिकतर जगह किसान श्रम व पैसा बचाने के लिए नरवाई जला देते हैं, लेकिन नरवाई जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही प्रदूषण भी फैलता है। इस कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।

नरवाई जलाना खतरनाक: नरवाई जलाना खेती के लिए आत्मघाती है। आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्मजीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत में ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। आग लगाने के कारण पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। 

उर्वरक क्षमता खत्म: नरवाई जलाने से भूमि कठोर हो जाती है। भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। फसलें सूख जाती है। खेत की सीमा पर लगे पेड़-पौधे जल जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। धरती गर्म हो जाती है। केंचुए नष्ट हो जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है।

इनका कहना है
कटाई के बाद बची फसल को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के बाद आदेश जारी किए हैं। सभी कलेक्टर को भी यह आदेश भेजा गया है। इसी महीने से जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
भीका वास्के, साहायक संचालक, कृषि विभाग