फल की खेती पर मप्र सकार दे रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, करें आवेदन

फल की खेती पर मप्र सकार दे रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, करें आवेदन

भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य प्रायोजित “फल क्षेत्र विस्तार योजना” के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं | एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग-अलग जिलों का चयन किया गया है | उद्यानिकी विभाग द्वारा अलग-अलग फलों की बागवानी के लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं | इच्छुक किसान अनुदान पर दिए गए फलों की बागवानी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

किन फलों की बागवानी के लिए आवेदन कर सकते हैं 

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य प्रायोजित योजना “फल क्षेत्र विस्तार” के तहत विभिन्न प्रकार के फलों की बागवानी के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है | किसान सीताफल, संतरा, आम, अमरुद, नींबू, केला जैसे फलों की बागवानी फसलों के लिए जारी लक्ष्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं |

सीताफल (ग्राफ्टेड), संतरा (ग्राफ्टेड/ टिशुकल्चर), आम (ग्राफ्टेड), अमरुद (ग्राफ्टेड/टिशुकल्चर) के लिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, सिवनी, आगर–मालवा, राजगढ़, अनुपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भोपाल, होशंगाबाद एवं सीहोर जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं | वहीँ अमरुद (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं |

अमरुद (उच्च घनत्व ड्रिप रहित), नींबू (उच्च घनत्व ड्रिप रहित), केला (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए  प्रदेश के विदिशा जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |

आवेदन कब करें ?

ऊपर दिये हुए जिलों के किसान फलों की बागवानी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | आवेदन 15/09/2021 को सुबह 11.00 बजे से किये जा सकेंगे | किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 10 प्रतिशत अधिक तक ही आवेदन कर सकेंगे |

कहाँ से ले सकेंगे फलों के पौधे 

ग्राफ्टेड आम/अमरुद के पौधे विभागीय नर्सरियों से लिए जाएंगे, जिन किस्मों के पौधे विभाग की रोपणियों में उपलब्ध नहीं है उन पौधों की व्यवस्था विभाग द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त रोपणियों से कराकर रोपण करवाया जायेगा | संतरा एवं अमरुद के पौधों का रोपण प्रदेश में स्थापित टिशुकल्चर लैब में उत्पादित पौधों से कराया जायेगा |

40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी

राज्य में किसानों को फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान सहयता तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में दी जाती है | इसमें सामान्य दूरी पर बागवानी पर किसानों को 40-50 प्रतिशत तथा उच्च घनत्व एवं अति उच्च घनत्व (ड्रिप रहित) पर फलों की बागवानी पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाती है |

कहाँ आवेदन करें ?

आम, अमरुद, नींबू, केला, संतरा एवं  सीताफल पर अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं | मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं |