कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है मप्र सरकार, आज से करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि यंत्रो पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन होने के उपरांत इन कृषि यंत्रों को खरीद कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
40 से 50 प्रतिशत तक है सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों एवं सभी ज़िलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए हैं। किसान इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिए गए कृषि यंत्रों पर किसानों को वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा देख सकते हैं।
1. रोटावेटर
2. रिवर्सिवल पलाऊ
3. सीड ड्रिल
4. सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
नहीं जमा करना होगा डी.डी.
योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा महँगे कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपए का डी.डी. जमा करना आवश्यक किया गया था। इसके पीछे का तर्क यह दिया गया था कि किसान लॉटरी में आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब राज्य कृषि यांत्रिक विभाग ने इन कृषि यंत्रों के लिए डी.डी. की माँग नहीं की है। इसका मतलब यह हुआ है कि आवेदन करते समय किसानों को किसी भी प्रकार का डी.डी. नहीं लगेगा।
सब्सिडी की राशि ई-रूपी व्हाउचर्स के रूप में दी जाएगी
अभी तक राज्य के पात्र किसानों को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे किया जाता था परंतु सरकार ने इस वर्ष किसानों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करने के लिए ई-रूपी व्हाउचर्स का उपयोग करने का फैसला लिया है। जिससे सभी पात्र लाभार्थी किसानों को सब्सिडी की राशि ई-रूपी व्हाउचर्स के रूप में दी जाएगी।
लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा चयन
ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 25 मई 2022 दोपहर 12 बजे से 6 जून 2022 तक कर सकते हैं। जिसके बाद किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद किसान अपना नाम सूची में देख सकते हैं, चयनित किसान ही अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए पात्र होंगे।
जरूरी कागजात
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किसानों के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना जरुरी है। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन योजना के तहत हो जाता है तो कृषि अधिकारियों के द्वारा इन दस्तावेज़ों की जाँच कर सत्यापन किया जाएगा।
1. आधार कार्ड की कॉपी,
2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु),
4. बी-1 की प्रति,
5. ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन ट्रेक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रेक्टर होना जरुरी है।
कहाँ करें आवेदन
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें |