50% सब्सिडी पर मप्र सरकार दे रही किसानों को कई कृषि यंत्र, कैसे और कहां करें आवेदन

50% सब्सिडी पर मप्र सरकार दे रही किसानों को कई कृषि यंत्र, कैसे और कहां करें आवेदन

भोपाल, पीएम कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार किसानों को खेती के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान कर रही है। इसके तहत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से पावर हैरो, हैप्पी सीडर /सुपर सीडर, पैडी (राईस) ट्रांसप्लांटर सहित छह यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 
किसानों को मांग के अनुसार श्रेणी के तहत उक्त कृषि यंत्रों पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। 

अनुसूचित जाति, जन जाति और महिला किसानों को प्राथमिकता 

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल बनाया गया है। यहां समय-समय पर किसानों से कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। जिसकी सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ विशेष कर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। जिसमे अनुसूचित जाति, जन जाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। 

छह यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित 

मध्यप्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी के तहत राज्य के छह यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कृषि यंत्र पावर हैरो, हैप्पी सीडर /सुपर सीडर, हे रेक, न्यूमेटिक प्लांटर, पैडी (राईस) ट्रांसप्लांटर है। 

40 से 50 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। 

...तो छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

उपरोक्त कृषि यंत्रों के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को 5 हजार रुपए की धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्रों के नाम पर बनाए जाएंगें स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि किसी आवेदक द्वारा धोखा देने उद्देश्य से गलत अभिलेख बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर लगाया जाता है, तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त कृषि यंत्र वर्तमान में ‘’मांग अनुसार श्रेणी’’ में सम्मिलित है, इसलिए कार्यालय में मांग प्रस्तुत करते समय आवेदकों से प्राप्त धरोहर राशि के ड्राफ्ट उनके प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जमा रहेगा तथा उसके उपरांत कृषकों को वापस लौटा दिया जाएगा।

पूर्व सूची में सम्मिलित पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र हेतु ड्राफ्ट की बाध्यता नहीं होगी।

जिले के सहायक कृषि यंत्रों की सूची

जिलेवार सूची देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसानों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी हैं-
1. आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड 
2. भूमि के लिए बी-1
3. ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी
4. आवेदन करने वाले का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
5. बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)

कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं लेकिन सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।