सागौन का 11 पेड़ काटने पर वन विभाग ने जड़ा 5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना

सागौन का 11 पेड़ काटने पर वन विभाग ने जड़ा 5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना

Amit soni
रायसेन। पूरे देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। कोरोना संक्रमण के बाद ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस महामारी ने पेड़ों की भी अहमियत लोगों को याद दिला दी है।  यहां कुछ आरोपियों ने जंगल से 11 पेड़ काटे थे। इन आरोपियों पर वन विभाग ने 5 करोड़ से ज्यादा रुपयों का जुर्माना लगाया है। मामला रायसेन जिले में आने वाले बम्होरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम करतौली का है। करतौली गांव के निवासी चेतराम यादव समेत अन्य दो लोगों ने 14 जून 2020 को यहां के जंगल में घुसकर 11 सागौन के पेड़ काटे थे। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आइसीएफआरई की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जुर्माना

अब इन आरोपियों पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जुर्माने की इस रकम महानिदेशक भारतीय काउंसिल वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून (आइसीएफआरई) की उस रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है। जिसमें प्रत्येक पेड़ की औसत उम्र 50 वर्ष मानते हुए एक पेड़ का मूल्यांकन 52 लाख 400 रुपये किया गया है। इस आधार पर 11 पेड़ काटने का कुल जुर्माना 5 करोड़ 72 लाख 4,400 रुपये लगाया गया है। बता दें कि प्रदेश में सागौन के पेड़ काटने के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार इस तरह की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। बता दें कि इस तरह के मामलों में आरोपियों पर जुर्माना लगाकर जमानत दे दी जाती है। हाल ही में रायसेन जिले के बैलगांव के रहने वाले आरोपियों को पेड़ काटने के जुर्म में 21 लाख का जुर्माना लगाकर जमानत दे दी गई थी।