किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले लोन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर

किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले लोन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर

किसानों को कृषि उपकरणों पर अधिकतम ढाई लाख रुपए का होगा फायदा

हार्वेस्टर व ट्रेक्टर पर अब दस की जगह मात्र एक फीसद लगेगा मोटरयान कर

समर्थन पर खरीदा 6.45 लाख टन गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम करेगा नीलाम

भोपाल। मध्यप्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ एक फीसदी टैक्स लगेगा। यह अभी 10 प्रतिशत तक लगता था। इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। यह फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया है। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स  लगने की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं, 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 6.45 लाख टन गेहूं को नीलाम करने का निर्णय भी लिया गया। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी।  

प्राधिकरणों का ब्याज माफ: भोपाल, इंदौर, जबलपुर देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर अभी अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ को माफ किया जाएगा।

इनका कहना है
किसानों को सहूलियत देने अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में पंजीकृत कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रेक्टर पर जीवनकाल कर एक प्रतिशत ही लिया जाएगा। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण 2020-21 में भी देना जारी रहेगा। किसानों से वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.70 लाख टन गेहूं में से 6.45 लाख टन को राज्य सरकार नीलाम करेगी।  
डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मप्र