55 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान पर खरीदें सिंचाई यंत्र, जानें पूरी प्रक्रिया

55 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान पर खरीदें सिंचाई यंत्र, जानें पूरी प्रक्रिया

भोपाल, वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत शेष रहे लक्ष्यों को पूरा करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है । इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा खेती के लिए उपयोगी कृषि सिंचाई यंत्रों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए नए लक्ष्य जारी किए हैं । कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन, विधुत पम्प सब्सिडी पर देने के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं । वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम सब्सिडी पर उन किसानों को दिए जाएँगे जो पहले आवेदन कर चुके हैं तथा वह पहले जारी लॉटरी में प्रतीक्षा सूचि में शामिल थे ।

किन्हें दिए जाएँगे कृषि सिंचाई यंत्र
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट की समस्त प्रतीक्षा सूची को अतिरिक्त लक्ष्य जारी कर समायोजित किया गया है। किसान समयावधि में कार्यवाही पूर्ण कर योजना का लाभ ले सकते हैं ।
वर्ष 2021-22 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (ड्रिप और स्प्रिंकलर) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत (पाइप लाइन, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन) के जारी लक्ष्यों विरुद्ध जिन विशेष वर्ग / श्रेणी में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

कितनी सब्सिडी दी जाएगी
राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2020-21 के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपये जो भी कम हो, रेनगन पर रू. 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50%, जो भी कम हो दिया जाता है वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं, अन्य कृषक–समस्त वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं । इसके अतिरिक्त किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी देख सकते हैं ।

सिंचाई यंत्र लेने हेतु आवेदन कहाँ करें
मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर कर सकते हैं । Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी  (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।

आवेदन के लिए क्लिक करें लिंक

https://dbt.mpdage.org/index.htm